Pan Card New Rule : पैन कार्ड धारकों को लेकर नई नियम लागू सबको जानना जरूरी!
पैन कार्ड धारकों को लेकर सरकार के द्वारा अधिक नए नियम जारी किया गया है अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है यह नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको भी यह खबर जानना बेहद जरूरी है वरना बाद में आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है पैन कार्ड आधार कार्ड को लेकर सरकार के द्वारा आए दिन कई प्रकार के अपडेट दिया जाता है जिससे होने वाले फ्रॉड से रोका जाए आईए जानते हैं क्या नया नियम लागू किया गया है पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है।
पैन कार्ड हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण है कि हिस्सा है इसके बिना कोई भी काम लगभग होना मुश्किल है चाहे वह बैंक हो या अन्य किसी काम हो पैन कार्ड आधार कार्ड की आवश्यकता होती है ऐसे में पैन कार्ड से कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं पैन कार्ड अकाउंट में भी जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों के आम जीवन में काफी परेशान हो सके एवं फ्रॉड से बचा जा सके
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
पैन कार्ड धारकों को लेकर सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि 31 मार्च तक जो भी पैन कार्ड धारा अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं वह हर हाल में करवा लें यह देखा गया की 31 जनवरी तक कई ऐसे लोग है जो अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किए हैं जिसके बाद से दोबारा से डेट बढ़ाकर अब 31 मार्च तक रखा गया है तो जो भी लोग अभी तक नहीं करवाए हैं फटाफट करवा ले वरना बाद में आपको प्रस्ताव हो सकता है लेनदेन की प्रक्रिया में काफी दिक्कत हो सकती है आपका काम कोई रुक सकता है
अगर आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको ₹1000 तक जुर्माना भर सकता है और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपका किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा .
कई ऐसे लोग है जो अभी तक पैन कार्ड बनवाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं उन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा बार-बार अपडेट करने के लिए कहा गया है जो लोग अभी तक नहीं करवाए हैं वह जारी डेडलाइन से पहले हर हाल में करवा ले वरना बाद में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.