उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक जुलाई से 18 साल से कम उम्र के छात्रों को दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पंपों से डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम को लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में पेट्रोल पंपों पर नोटिस भी चिपकाए जाएंगे।
दिशानिर्देश जारी
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त और अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश नाबालिगों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।
आयोग की चिंता
सम्बंधित ख़बरें
हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बैठक आयोजित कर नाबालिगों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताई थी। आयोग ने इस मुद्दे पर सभी संबंधित विभागों के साथ 6 जून को बैठक की थी, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
नाबालिगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल
एक जुलाई से उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास
सरकार का यह कदम नाबालिगों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सभी विभागों को निर्देश जारी
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने इस संबंध में माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त और अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पेट्रोल पंपों पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे
इस नए नियम को लेकर सभी पेट्रोल पंपों पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे, ताकि लोग इस फैसले से अवगत हो सकें और इसका पालन कर सकें।