अगर आपको भी पैन कार्ड बना हुआ है या नहीं पैन कार्ड बनवाए हैं तो आप सभी के लिए आज एक बड़ा खबर निकल कर आ रही है अक्सर पैन कार्ड समिति अन्य आधार कार्ड पर भी कई प्रकार के अपडेट सरकार के द्वारा लाया जाता है लेकिन लोगों को मालूम न रहने के कारण कई प्रकार के काम रुक जाते हैं इसी बीच पैन कार्ड पर आज एक बड़ी अपडेट आई है जो सभी को जानना जरूरी है वरना आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपका भी काम रुक जाएगा तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से
सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी लोग पैन कार्ड बना हुआ है या नया पैन कार्ड बनवाया है उन लोगों को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा क्या इसका डेडलाइन 31 मई तक रखा गया है 31 मई तक हर हाल में सभी लोगों को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा अगर इससे पहले नहीं करवाते हैं तो बाद में आपको 1000 की जुर्माना भरना पड़ सकता है ।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
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जो भी लोग अभी तक अपना पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं किए हैं जल्दी से करवा लें क्योंकि सरकार के द्वारा 31 मई तक ही डेट दिया गया है या लिंक करने का डेट बढ़ाया गया है तो फटाफट करवा लें वरना आपको 1000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 31 मई 2024 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा.
लिंक नहीं होने पर जुर्माना
यह कार्ड जारी किया गया है कि अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ₹1000 तक की जुर्माना और अन्य धाराओं लग सकता है इसीलिए हर हाल में आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है वरना बैंक से लेनदेन समेत अन्य कार्य में बाधित होगा हालांकि सरकार के द्वारा डेट में बड़ा बदलाव किया गया है अभी अब 31 दिसंबर तक लिंक करवा सकते हैं ।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.