केंद्र सरकार द्वारा नए घर बनाने के लिए किसी स्कीम के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए कई सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार अन्य घर बनाने के लिए भी कई योजनाएं चला रही है जैसे कि ग्रामीण घर निर्माण योजना और शहरी घर निर्माण योजना। ये योजनाएं विभिन्न शहरों और राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने क्षेत्र में लागू योजनाओं की जानकारी स्थानीय सरकार या आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करनी चाहिए।
नये घर बनाने की सहायता में प्राप्त किया जाने वाला धन योजना के प्रकार और योजना के तत्वों पर निर्भर करता है। यहां कुछ मुख्य योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की संभावित राशि का उल्लेख है:
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1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): इस योजना के तहत, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को वित्तीय सहायता के रूप में लागू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में राशि भुगतान के रूप में ₹1.20 लाख से ₹2.30 लाख तक हो सकती है।
2. राजीव गांधी ग्रामीण आवास योजना (RGRHCL): इस योजना के तहत कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नए घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आर्थिक सहायता की राशि रू. 1,20,000 से रू. 2,50,000 तक हो सकती है।
3. राजीव आवास योजना (RAJIV AWAS YOJANA): इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आर्थिक सहायता की राशि राज्य और शहर के आधार पर निर्धारित की जाती है।
4. ग्रामीण घर निर्माण योजना (इंदिरा आवास योजना): इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आर्थिक सहायता की राशि भी विभिन्न हो सकती है।
यह सभी योजनाएं सरकार ने विकसित की हैं ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को उचित और सुरक्षित आवास प्रदान किया जा सके। आपको अपने राज्य या क्षेत्र में लागू योजनाओं की विवरण और राशि के बारे में स्थानीय सरकार या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।